पर्यावरण को बचाने महाधिवक्ता कार्यालय ने दिखाई रुचि, नई याचिका दायर करने वाले वकीलों को अब इन शर्तों का करना होगा पालन
महाधिवक्ता ने याचिका की सिर्फ एक प्रति जमा करने की छूट याचिकाकर्ताओं के वकीलों को दी है।

ब्यूरो चीफ:- विपुल मिश्रा
बिलासपुर: पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित रखने की दिशा में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने अनूठा प्रयोग करना शुरू कर दिया है। राज्य निर्माण के बाद से ही महाधिवक्ता कार्यालय में चली आ रही परिपाटी में बदलाव कर दिया गया है।
पुरानी व्यवस्था पर नजर डाले तो याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के अलावा याचिका की कापी महाधिवक्ता कार्यालय में भी जमा करने की अनिवार्यता है। महाधिवक्ता ने याचिका की सिर्फ एक प्रति जमा करने की छूट याचिकाकर्ताओं के वकीलों को दी है।
राज्य निर्माण के बाद से ही यह व्यवस्था चली आ रही है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकीलों को याचिका की दो प्रति महाधिवक्ता कार्यालय में जमा करनी पड़ती थी। यह अनिर्वाय व्यवस्था थी। महाधिवक्ता ने इसमें बदलाव कर दिया है। दो की जगह अब एक ही प्रति जमा करने की छूट दे दी है।