भोपाल : आज से रात्रि 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू,कलेक्टर का आदेश जारी
धारा 144 में

भोपाल : जिला कलेक्टर का आदेश जारी आज से रात्रि 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा..
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के दिशा निर्देश पत्र कमांक / 210 / 2020 / सी -1 भोपाल.दिनाँक 20.07 2020 के अनुसार कोरोना संकमण का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समुचित उपाए किये जाने के निर्देश दिये गये है।
2 / -उक्तानुसार भोपाल जिले की परिस्थिति को देखते हुये कार्यालयीन आदेश कमाक / 1748 / अजिद / 2020 भोपाल , दिनाँक 0107.2920 में आशिक संशोधन करते हुये में अविनाश लवानिया , जिला मजिस्टेट्र भोपाल एतद द्वारा दण्ट प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए.
संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ । 3 / -रात्रि कार्फयू रात्रि 08.00 बजे से प्रात 05.00 बजे तक..