छत्तीसगढ़
बिग ब्रेकिंग- इस जिले में खोल सकेंगे सैलून और स्पा,कलेक्टर ने जारी किया आदेश
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निम्नलिखित शर्तों पर खोलने की अनुमति दी जा रही है।

रायपुर। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण बंद सेलून, स्पॉ और नाई दुकान को खोलने के लिए दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही कई शर्तों के साथ सेलून, स्पॉ खोल सकेंगे।
13 मई को जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए प्रभावशाली लॉकडाउन की अवधि में नाई, सेलून और स्पा आदि को सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निम्नलिखित शर्तों पर खोलने की अनुमति दी जा रही है।
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