कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश जारी,उल्लंघन करने पर सम्बन्धित पर होगी जुर्माना
मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग, सोशल डिस्टेंस का पालन सहित होम क्वारन टाईन के निर्देशों का कड़ाई से परिपालन करने के निर्देश

बीजापुर 18 जुलाई 2020 : राज्य शासन द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 के तहत् कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश जारी कर सम्बन्धित रक्षात्मक उपायों को अपनाने तथा उसका पालन कराये जाने अनिवार्य घोषित किया गया है।
जिसके तहत् सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पताल, बाजार एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने जाने वाले हरेक व्यक्ति को मास्क या फेस कव्हर का धारण करना अनिवार्य है। कार्यालयों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस कव्हर या मास्क धारण करना आवश्यक है। दुपहिया या चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले हरेक व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। इस हेतु डिस्पोजेबल मास्क या कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित
फेस कव्हर या मास्क उपलब्घ नहीं होने पर गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का फेस कव्हर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह ढंका होना चाहिए। कपड़े के मास्क या फेस कव्हर, गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का पुनः उपयोग साबुन से अच्छी तरह साफ करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है।
होम क्वारन टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारन टाईन सम्बन्धी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग, फिजिकल डिस्टेसिंग सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का परिपालन कराया जाना अनिवार्य होगा।
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत् सम्बन्धितों को जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
होम क्वारन टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
जिसके तहत् सार्वजनिक स्थानों में मास्क या फेस कव्हर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपए, होम क्वारन टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में एक हजार रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाये जाने की स्थिति में 100 रूपए तथा दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग-फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रूपए का जुर्माना किया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के अधीन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारियों यथा एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के माध्यम से उक्त कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।