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‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बैंकों से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का काम स्थगित किया जाए’

नई दिल्ली: बैंक कर्मचारियों के एक संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन (एआईबीओसी) ने बैंक खातों से आधार जोड़ना अनिवार्य किये जाने का शनिवार को विरोध किया.
उसने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय आधार कार्ड के संबंध में अंतिम फैसला नहीं सुना दे तब तक के लिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए.
संगठन ने बयान जारी कर कहा, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आधार कार्ड जोड़ना पूरी तरह से ऐच्छिक है न कि अनिवार्य.
उल्लेखनीय है कि शनिवार को ही दिन में रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक खाते से जैविक पहचान संख्या आधार को जोड़ना सांविधिक रूप से अनिवार्य है.
एक अन्य संगठन ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉयज एसोसिएशन ने बैंकों को आधार केंद्र शुरू करने का निर्देश मिलने का विरोध किया था.
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Clipper28
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सुप्रीम कोर्ट
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