
बिलासपुर// हाई कोर्ट में तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चे को पिता से मिलने नहीं रोका जा सकता। जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने परिवार न्यायालय को निर्देशित किया है कि बच्चे को पिता से मिलने के लिए स्थान व समय तय करें।
सूत्रों के अनुसार अंबिकापुर निवासी वंदना सिंह की शादी छपरा बिहार निवासी मनीष सिंह से हुई थी। दोनों का 4 साल का बच्चा है। अंबिकापुर परिवार न्यायालय से तलाक अर्जी खारिज होने के बाद मनीष सिंह ने अधिवक्ता तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की है।
प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि 4 साल में मेरे बच्चे से उसकी माँ यह कह कर मिलने नहीं देती कि तलाक का मामला विचाराधीन है। इसलिए पिछले माह प्रकरण की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने कहा कि पिता को अपने बच्चे से मिलने से रोका नहीं जा सकता। परिवार न्यायालय अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि बच्चे को पिता से मिलने के लिए स्थान व समय तय करें।