मकान मालिकों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने दी इस कानून को मंजूरी
किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाले लड़ाई-झगड़ों पर कसेगी लगाम

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियमन विधेयक-2021 के मसौदे को मंजूरी दी. इसे अब मंजूरी के लिए विधानमंडल में रखा जाएगा.

इस कानून के तहत अब राज्य में किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाले लड़ाई-झगड़ों पर लगाम कसेगी. फिर न ही मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकेगा और न ही किराएदार मकानों पर कब्जा करने की अपनी चाल में कामयाब हो सकेंगे.
यूपी में फिलहाल शहरी भवन अधिनियम-1972 लागू है. यह काफी समय से चल रहा है. ज्यादातर मकान मालिकों और किराएदारों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं. न ही मकान मालिकों को अपने घर का सही किराया मिल रहा है और साथ ही किराएदारों को भी बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.
इस सभी का हल निकालने के लिए यूपी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिससे दोनों को राहत मिल सके. कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
घर किराए पर लेने-देने में होगी आसानी आदर्श किराया नियंत्रण कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मसौदा भेजा था. इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश शहरी आवासों की किरायेदारी विनियमन अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूर कराया गया था.
राज्य सरकार अब इसे विधेयक के रूप में विधानमंडल में पेश करेगी. कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को ही इस मसौदे को मंजूरी दी जा चुकी है. यह कानून लागू होने के बाद रेजिडेंशियल और कमर्शियल संपत्तियों को किराए पर लेना और देना दोनों आसान जाएगा.