Uncategorized
आप के 20 विधायकों को hc से राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लाभ के पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 20 आप विधायकों की अर्जी को दोबारा सुने.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लाभ के पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 20 आप विधायकों की अर्जी को दोबारा सुने. साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रकिया का पालन नहीं किया.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विधायकों को दोबारा सुनवाई का मौका दिया जाए. राष्ट्रपति के पास फिर सिफारिश भेजी जाए. सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया.
बता दें कि इसी साल 19 जनवरी को दिल्ली के 20 विधायकों को पद का गलत प्रयोग करने के आरोप में अयोग्य घोषित किया गया था. चुनाव आयोग की ओर से विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने के बाद आयोग की सलाह पर खुद राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई थी.