आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फीसदी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी

नई दिल्ली: 10% सवर्ण आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई होगी. इस याचिका के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिले.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा था कि जो भी ज़रूरी आदेश होगा, उस पर अगली तारीख को विचार किया जाएगा. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.दरअसल, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है.
यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी और वकील कौशलकांत मिश्रा की ओर से दाखिल की गई थी.इनके मुताबिक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता. याचिका के मुताबिक विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ-साथ 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है. गौरतलब है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देता है.