कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मिना को न्यायालय अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस हाई कोर्ट ने जारी किया।
सागीर खान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी

बिलासपुर : 5 बार के निर्वाचित कांग्रेस नेता सागीर खान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा द्वारा उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, जिसके खिलाफ सागीर खान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, और तर्क दिया कि इस बार वह निर्दलीय पार्षद चुना गया,

जिससे कांग्रेस के बड़े नेता को अच्छा नही लगा तो,उसके दवाब में कलेक्टर ने बिना नियम के निर्वाचन निरस्त कर दिया ,उस पर उच्च न्यायालय ने आदेश पर पूरी तरह से स्थगन प्रदान किया था। स्थगन आदेश को सागीर खान ने कलेक्टर को स्वम उपस्थित होकर दिया,उसके बावजूद कलेक्टर मीणा ने मानने से इनकार कर दिया और निर्वाचन आयोग को झूटी जानकारी देकर,निर्वाचन की प्रक्रिया चालू करवा दिया, जिसकी जानकारी सागीर खान ने निर्वाचन आयोग को दी,
निर्वाचन आयोग ने भी पत्र लिखकर कारवाही का डिटेल कलेक्टर से मांगा,फिर भी कलेक्टर ने कोई जवाब नही दिया ,सब डिवीजन अफसर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि उच्च न्यायालय से स्थगन मिला हुआ है ,आगे कारवाही सम्भव नही ,फिर भी कलेक्टर ने कांग्रेस नेता के दवाब से मानने से इनकार किया।
इस कारण से सागीर खान ने राजेश केशरवानी अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका लगाया और बताया कि कलेक्टर उच्च न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार किया है। सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ती पी पी साहू ने गंभीरता से लेते हुए ,कलेक्टर मीणा को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश नही मानने पर क्यो न कलेक्टर मीणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही चालू की जावे।