महाराष्ट्र में आज से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज कड़ी शर्तों के साथ संचालित
सिर्फ 33 फीसदी लोगों को रहने की अनुमति होगी

मुंबई:महाराष्ट्र में आज से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज कड़ी शर्तों के साथ संचालित हो चुकी है. हालाँकि किसी को भी होटल में ठहरने की अनुमति नहीं होगी. वहीँ अभी रेस्टोरेंट खोलने के लिए कोई आदेश नहीं आया है.
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर जारी बंदिशों को खत्म करते हुए फिर से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को कड़ी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि, इस दौरान किसी को भी होटल में ठहरने की अनुमति अभी सरकार ने नहीं दी है.
सर्कुलर के मुताबिक 8 जुलाई से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा सकते हैं. लेकिन इस दौरान कुछ कड़ी शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य होगा. जानें किन्-किन शर्तों का करना होगा पालन…
-सिर्फ 33 फीसदी लोगों को रहने की अनुमति होगी.
-सभी ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी.
-कोरोना के लक्षण वाले ग्राहकों को होटल या लॉज में अंदर नहीं आने दिया जाएगा.
-गेस्ट और कर्मचारी दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
-AC का उपयोग 24 से 30 डिग्री तापमान के बीच ही करना होगा.
-ज्यादा से ज्याद डिजिटल पेमेंट करने की सलाह सरकार ने दी है.
-इसके साथ ही गेस्ट के पास आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य रहेगा.
-बैठने की जगह पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.