Human Trafficking Case : पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

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चंडीगढ़ : मानव तस्करी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को बड़ी राहत मिली है. कबूतरबाजी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. बता दें, पटियाला कोर्ट ने 2003 के मानव तस्करी मामले में उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर की थी. लेकिन वहां से गायक को कोई राहत नहीं मिली.

पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी सजा: मानव तस्करी मामले में गायक दलेर मेहंदी को पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. वहीं कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के सामने अपील दायर कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. लेकिन लंबी चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दलेर मेहंदी की अपील को खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा.

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चार साल चली सुनवाई के बाद पटियाला की ट्रायल कोर्ट की सजा को पटियाला के एडिशनल सेशन ने भी बरकरार रखा. जिसके बाद दलेर ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर किया. जिसमें दलेर मेंहदी ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि जब तक उनकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है तब तक उनकी सजा पर रोक लगाई जाए. वहीं कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया हैं.

गौरतलब है कि गायक दलेर मेहंदी अभी पटियाला जेल में बंद हैं. दरअसल पटियाला के एडिशनल सेशन जज जुलाई 2022 में उनकी अपील को खारिज किया था. इस कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. दलेर पर कुल 31 मामले दर्ज हैं. दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर पर गैरकानूनी तरीके ले लोगों को विदेश भेजने का आरोप है.

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