कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर जोधपुर मे धारा 144 लागू
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने सोमवार शाम आदेश जारी करते हुए यह बात कही

नई दिल्ली:कोरोना के फिर से बढ़ते प्रकोप के बीच नागपुर में फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है. अब नागपुर में 25 फरवरी से 7 मार्च तक स्कूल-कॉलेज या ट्यूशन क्लास बंद रहेंगी. इसके अलावा साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया है. वहीं होटल-रेस्तरां में फिर से 50 फीसदी क्षमता, 9 बजे तक खुलने का नियम लागू कर दिया गया है.
वहीँ कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर जोधपुर मे धारा 144 लागू कर दी गई है. यानी कि एक साथ एक जगह पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने सोमवार शाम आदेश जारी करते हुए यह बात कही है. इसके अलावा शादी समारोह मे 100 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं और स्कूल-कॉलेज के छात्रों को इस मामले में छूट दी गई है. यह आदेश 22 फरवरी से आगामी 21 मार्च तक प्रभावी रहेगा.
इससे पहले अमरावती समेत महाराष्ट्र के पांच जिलों में रविवार को आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे. ये शहर हैं- अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम और यवतमाल. इन सभी जिलों में अगले सात दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन का पालन किया जाएगा.
हालांकि एसेंशियल सर्विसेज पर यह लागू नहीं होगा. जैसे कि मेडिकल शॉप्स, अस्पताल, खाने-पीने के सामान और सब्जी की दुकानें. इसके अलावा अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां शाम पांच बजे से सुबह नौ बजे तक बंद रहेंगी. अमरावती शहर में सात दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
वहीं नासिक में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवा छोड़कर संचारबंदी की घोषणा की गई है. अगर कोई शख्स बिना मास्क लगाए घूमता दिखाई देता है तो उससे 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. नासिक के गार्डियन मंत्री छग्न भुजबल ने लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल शादी सामारोह से बचें. नासिक में 22 फरवरी से 1 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाई गई है.