खागरागढ़ धमाका: मुख्य आरोपियों में से एक बांग्लादेशी नागरिक को 29 साल कैद की सजा
पांच मामलों में पांच-पांच साल और दो मामलों दो-दो साल की सजा सुनाई

खागरागढ़: वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले में हुए बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के सरगना शेख कौसर को पांच मामलों में पांच-पांच साल और दो मामलों दो-दो साल (29 साल) कैद की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष अपराध स्वीकार करने वाले कौसर पर कुल 29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एनआईए के वकील श्यामल घोष ने बताया कि कौसर को भारत सरकार के साथ गठबंधन करने वाले किसी भी एशियाई देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम (संक्षेप में यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत, विदेशी अधिनियम एवं आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया है।
उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर 2014 को हुए धमाके का संबंध जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) से होने का पता चला था। पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले के खागरागढ़ इलाके स्थित किराए के एक मकान में उस समय धमाका हो गया था जब बम एवं विस्फोटक उपकरण बनाए जा रहे थे।