कई कॉलोनाइजरों ने अब तक ईडब्ल्यूएस जमीन की नही कराई निगम के पक्ष में रजिस्ट्री
सकरी जोन की बात करे तो यहाँ 2013 से पूर्व अनुमति प्राप्त रामा लाईफ सिटी, आसमा बिल्डर्स, नेचर सिटी ओर सागर होम्स की ईडब्ल्यूएस का कई एकड़ जमीन निगम के पक्ष में रजिस्ट्री नही हो पाई है।

ब्यूरो चीफ : विपुल मिश्रा
बिलासपुर : काॅलोनाइजरों ने शहर की कालोनियों में नियमों के तहत छोड़ी ईडब्ल्यूएस जमीन को निगम के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराया है। जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण अब निगम गरीबों के लिए मकान नहीं बनवा पा रहा है।
अब तक ईडब्ल्यूएस के लिये छोड़ी गई जमीन
नियम के मुताबिक बड़ी कॉलोनियों में 15 फीसदी जमीन गरीबों के लिए छोड़नी पड़ती है। कॉलोनाइजरों को नगर निगम आयुक्त ने पूर्व में ही जमीन रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया था। मगर जोन क्रमांक एक मे आने वाले चार कॉलोनाइजरों ने अब तक ईडब्ल्यूएस के लिये छोड़ी गई जमीन की रजिस्ट्री निगम के पक्ष में नही कराई है। जानकारों की माने तो कई बिल्डर तो ईडब्ल्यूएस की जमीन का उपयोग गॉर्डन ओर अन्य निर्माण कार्यो में कर चुके है। सकरी जोन की बात करे तो यहाँ 2013 से पूर्व अनुमति प्राप्त रामा लाईफ सिटी, आसमा बिल्डर्स, नेचर सिटी ओर सागर होम्स की ईडब्ल्यूएस का कई एकड़ जमीन निगम के पक्ष में रजिस्ट्री नही हो पाई है।
गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस की जमीन आवासहीन ओर गरीब तबके के लोगो को आवास देने के लिए रखी जाती है। जिसमे नगर निगम अटल आवास बना कर पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराती है। अब जमीन ही निगम के पक्ष में रजिस्ट्री नही हुई है तो ऐसे में जरूरत मंद लोगो को आवास कैसे मुहैया होगा। इस ओर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। ताकि असहाय लोगो को आवास उपलब्ध हो सके।