मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संजीव कुमार नारंग निलंबित
निलंबन आदेश में बताया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम (3) के विपरीत होने के कारण दण्डनीय है

हिमांशु सिंह ठाकुर :- ब्यूरो रिपोर्ट कवर्धा।
कवर्धा : कवर्धा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पंडरिया विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डा के संजीव कुमार नारंगे मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट को कोविड-19 के सैम्पल कलेक्शन प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है निलंबन आदेश में बताया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम (3) के विपरीत होने के कारण दण्डनीय है
नारंगे को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 9 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरिया के आदेश के तहत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडरिया में वार्ड क्रमांक छह, सात एवं वार्ड क्रमांक आठ में निवासरत व्यक्तियों की कोरोना जॉच का सेम्पल लेने गए थे,
इसी दौरान संबंधित कर्मचारी द्वारा कोविड-19 के सैम्पल कलेक्शन प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई है निलंबन अवधि में मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशुनगढ़ विकासखंड पंडरिया रहेगा तथा निलंबन के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।