उपभोक्ताओं से निर्धारित राशि से अधिक की मांग पडेगा महंगा
किसी भी डीलर द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि की मांग किए जाने पर संंबंधित इसकी लिखित शिकायत जिला परिवहन कार्यालय में कर सकते है।

BILASPUR NEW: रायगढ़। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का परिवहन विभाग द्वारा कर एवं फीस निर्धारित किया गया है। किसी भी डीलर द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि की मांग किए जाने पर संंबंधित इसकी लिखित शिकायत जिला परिवहन कार्यालय में कर सकते है।
पंजीयन शुल्क
दोपहिया वाहन के लिए 300 रुपए, मोटर कार के लिए 600 रुपए, ओमनी बस (निजी उपयोग के लिए) जिसकी बैठक क्षमता छह यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया है।
वाहन का कर (जीवन काल कर)
दोपहिया वाहन के लिए वाहन के कीमत का सात प्रतिशत, मोटर कार जिसकी कीमत पांच लाख रुपये से अधिक न हो वाहन के कीमत का आठ प्रतिशत, मोटर कार जिसकी कीमत पांच लाख रुपये से अधिक हो वाहन के कीमत का नौ प्रतिशत तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता छह यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये वाहन के कीमत का नौ प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
व्यापार प्रमाण-पत्र कर
दोपहिया वाहन के लिये 30 रुपये, मोटर कार के लिये 600 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 600 रुपये निर्धारित किया गया है।
व्यापार प्रमाण-पत्र निर्गमन-नवीनीकरण
दोपहिया वाहन के लिये 500 रुपये, मोटर कार के लिये 1000 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 1000 रुपये निर्धारित किया गया है।
स्मार्ट कार्ड फीस
दोपहिया वाहन के लिये 200 रुपये, मोटर कार के लिये 200 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 200 रुपये निर्धारित किया गया है।
हाईपोथिकेशन फीस
दोपहिया वाहन के लिये 500 रुपये, मोटर कार के लिये 1500 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 1500 रुपये निर्धारित किया गया है।