
मुंबई: भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के बेटे रोहिन मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. नीरव मोदी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन संपत्तियों की जब्ती भी कर ली गई है जो उनके नाम पर चल रहे ट्रस्ट की थीं.
इस ट्रस्ट का नाम रोहिन ट्रस्ट है. इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. याचिका पर सुनवाई जस्टिस आरडी धानुका और वीजी बिष्ट की बेंच ने की.
गौरतलब है कि बीती 8 जुलाई को भी प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी की 329 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी. प्रवर्तन निदेशालय ने बताया था कि नीरव मोदी की जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई में चार फ्लैट, अलीबाग में जमीन, एक फार्महाउस, लंदन में फ्लैट, यूएई में फ्लैट, जैसलमेर में एक पवन चक्की समेत बैंकों में जमा पैसे और शेयर शामिल हैं.
कहा जा रहा है कि ईडी की इस बड़ी कार्रवाई की वजह से नीरव मोदी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. हालांकि इससे पहले भी ईडी की तरफ से नीरव मोदी पर जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है.
मार्च, 2020 में हुई उसकी संपत्तियों की नीलामी से 51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे. इन संपत्तियों को ईडी ने ही जब्त किया था. नीलाम (Auction) की गई संपत्तियों में रॉल्स रॉयस कार, एमएफ हुसैन और अमृता शेर-गिल की पेटिंग्स और डिजाइनर हैंडबैग शामिल थे. इससे पहले सैफरनआर्ट ने नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कुछ कलाकृतियों की मार्च 2019 में नीलामी की थी, इससे 55 करोड़ रुपये जुटाए गए थे.
गौरतलब है कि जून के शुरुआती हफ्ते में पीएमएलए कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएं. इस आदेश के बाद अब नीरव की सभी संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया है.