अब इस नियम व शर्तों के साथ पंडाल में विराजित होगा गणपति बप्पा

रायपुर। पुरे देश में गणेश उत्सव 22 अगस्त से शुरु होगा. वहीँ रायपुर जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के संबंध में नियम शर्तों के साथ आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि मूर्ति की ऊँचाई और चौड़ाई 4×4 फीट से अधिक नहीं होगी. मूर्ति स्थापना करने वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो, पंडाल के सामने कम से कम 5 हजार वर्ग फ़ीट की खुली जगह हो, एक समय में पंडाल के सामने 20 से अधिक व्यक्ति ना हो, मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति और समिति को रखना रजिस्टर होगा. जिसमें पंडाल में प्रवेश के लिए हर व्यक्ति की डिटेल होगी. समितियों को पंडाल में 4 सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे. बिना मास्क के भक्तों का प्रवेश नहीं मिलेगा.
इसके अलावा कंटेंमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी. मूर्ति स्थापना के दौरान और विसर्जन के समय प्रसाद नहीं दिया जाएगा. समिति के द्वारा सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था होगी. बुखार पाए जाने पर या लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश की जिम्मेदारी समिति की होगी. यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर संक्रमित होता है, तो उसके इलाज का जिम्मा समिति को उठाना होगा.