पांच सितारा और तीन सितारा होटल के लिए दिए गए प्लॉट की दोबारा नीलामी के आदेश
कंपनियों द्वारा जमा कराई गई राशि को नोएडा द्वारा ब्याज सहित वापस किया जाएगा

नई दिल्ली:नोएडा व निजी कंपनियों के बीच चल रहे विवाद खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर पांच सितारा और तीन सितारा होटल के लिए दिए गए प्लॉट की दोबारा ताजा ई-नीलामी करने को कहा है।

कोर्ट ने मंगलवार को उस योजना को मंजूरी दी, जिसमें निजी कंपनियों को दिए गए प्लॉट को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) को वापस दिया जाएगा और उन्हें फिर से नीलामी में डाला जाएगा। कंपनियों द्वारा जमा कराई गई राशि को नोएडा द्वारा ब्याज सहित वापस किया जाएगा।
जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, नोएडा को तीन महीने के भीतर इन प्लॉट के लिए ई-बोली आमंत्रित करनी होगी, जैसा कि 21 अक्तूबर 2019 को संबंधित संपत्तियों को लेकर किया गया था।
यह पूरी तरह से नोएडा पर निर्भर होगा कि वह प्लॉट को सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से या उसे किसी और उद्देश्य के लिए बेचना चाहती है, जो उसकी राय में जनहित में हो। बिक्री के तीन महीने के भीतर इससे मिली राशि को प्रत्येक याचिकाकर्ता को दिया जाएगा।
पीठ ने मौजूदा स्थिति को कुछ और नहीं बल्कि गतिरोध करार दिया, जिसके कारण प्राधिकरण की बहुमूल्य संपत्ति पूरी तरह से अटकी हुई है।