मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

नई दिल्ली: मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के बारे में दूरसंचार विभाग की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. यह जनहित याचिका तहसीन पूनावाला ने दायर की है. इसमें दूरसंचार विभाग की 23 मार्च की अधिसूचना निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में टेलीकाम ऑपरेटरों को इस अधिसूचना पर अमल करने से रोकने और अब तक एकत्र किए गए आंकड़े नष्ट करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.
शीर्ष अदालत ने छह फरवरी को केन्द्र सरकार से कहा था कि सौ करोड़ से अधिक मौजूदा टैलीफोन उपभोक्ताओं और भावी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की पहचान संबंधी विवरण की जांच की प्रभावी व्यवस्था एक साल के भीतर तैयार की जाए. शीर्ष अदालत ने लोक नीति फाउण्डेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये आशा व्यक्त की थी कि यह प्रक्रिया निकट भविष्य में और यह साल पूरा होने से पहले ही पूरी हो जाएगी.