रायपुर ब्रेकिंग : अनलॉक के संबंध में नियम तय,कलेक्टर ने जारी किया आदेश
होम क्वारेंटाइन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए फाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अनलॉक के संबंध में कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आदेश जारी किया है। 21 सितंबर से जारी 1 सप्ताह के लॉक डाउन का सोमवार 28 सितंबर को अंतिम दिन है। मंगलवार 29 सितंबर से रायपुर जिला अनलॉक हो जाएगा। कलेक्टर भारतीदासन ने लॉक डाउन हटने के बाद निर्धारित नियमों की जानकारी दी है। साथ ही लापरवाही बरतने पर की जाने वाली कार्रवाई की भी जानकारी दी है। बता दें कि, समस्त कार्यालय 29 सितंबर से शासन की ओर से निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे।
व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यता कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किंतु कोई भी दुकान,व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप पर मेडिकल दुकान निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक की होगी। सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और समय-समय पर हाथ धोने, सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: करनी होगी।
होम क्वारेंटाइन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए फाइन
यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को उत्तरदाई माना जाएगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, होम क्वारेंटाइन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए,सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपए और दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपए फाइन लिया जाएगा।