शरीफ की पार्टी के नेता को अदालत ने चुनाव लड़ने से रोका

इस्लामाबादः पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग – नवाज (पीएमएल – एन) के वरिष्ठ नेता दानियाल अजीज को उच्चतम न्यायालय ने आज आम चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अदालत का यह फैसला शरीफ की पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल – एन के प्रमुख नेता शाहिद खाकान अब्बासी को कल रावलपिंडी से चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य ठहराया गया था।
पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले हैं। न्यायालय का यह फैसला चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आया है। शीर्ष अदालत ने दो फरवरी को अजीज को अदालत की अवमानना करने के आरोप में नोटिस जारी किया था। तत्कालीन मंत्री अजीज ने पिछले साल टीवी कार्यक्रमों के दौरान न्यायपालिका के खिलाफ अवमाननापूर्ण भाषण दिए थे।
नारोवाल एनए -77 सीट से पीएमएल – एन उम्मीदवार अजीज को 13 मार्च को अभ्यारोपित किया गया था और तीन मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ में शामिल न्यायर्मूति मुशर आलम ने फैसला पढ़कर सुनाया जिसमें अजीज को दोषी ठहराया गया और अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक उन्हें हिरासत में रखने को कहा गया। समाचार पत्र ‘ डॉन ’ की खबर के मुताबिक न्यायालय के आदेश के अनुसार वह पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
खबर में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 63 (1) के मुताबिक किसी व्यक्ति को मजलिस – ए – शूरा (संसद) का सदस्य बनने या चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर उसे सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है। फैसले के बाद अजीज के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल उच्चतम न्यायालय में पुर्निवचार याचिका दायर करेंगे।>