8 हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को स्पेशल कोर्ट ने सुनाया 4 साल का कारावास

रायपुर। जमीन नामांतरण के लिए 8 हजार की रिश्वत लेने वाले अभनपुर के पटवारी भुखनलाल साहू को 4 वर्ष की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) राजेन्द्र कुमार वर्मा ने फैसला सुनाया।
आरोपी पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने 23 जनवरी 2016 को रायपुर के संतोषी नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास रिश्वत लेते पकड़ा था। उसके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई थी। पटवारी को मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था।
विशेष लोक अभियोजक योगेन्द्र ताम्रकार ने बताया, एक कंपनी के संचालक बंटी चंद्राकर आमापारा, रायपुर निवासी ने रायपुर के जय सिंघानी से अभनपुर के ग्राम केंद्री में स्थित जमीन खरीदी थी।
संचालक ने जमीन नामांतरण के लिए पटवारी को दस्तावेज सौंपे थे। पटवारी ने नामांतरण के लिए 8 हजार रुपए मांगे थे। संचालक ने इसकी शिकायत एसीबी मुख्यालय से की थी। एसीबी की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा था।