अमन सिंह की याचिका पर इस नेता और पत्रकार को कोर्ट ने सुनाई सजा

रायपुर : अमन सिंह की मानहानि की याचिका पर जिला कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मानहानि के मामले मे कोर्ट ने काँग्रेस के प्र्वकता आरपी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज शर्मा को छह छह महीने की सजा और दस दस हजार का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है की साल 2013 मे अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ एक खबर छपी थी जिसके बाद अमन सिंह ने प्रवक्ता आरपी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज शर्मा और टिकेन्द्र ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसके बाद टिकेन्द्र ठाकुर ने कोर्ट ने लिखित मे माफी मांग ली थी।
वहीं कोर्ट ने इस मामले मे फैसला सुनाते हुए दोनों को सजा और जुर्माना देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों को 15-15 दिन का समय दिया गया है अगर इस बीच दोनों कोर्ट के फैसले मे रोक लगवाने मे सफल होते हैं तो उन्हे जेल नहीं जाना पड़ेगा वहीं अगर फैसले मे रोक नहीं लगती हैं तो दोनों को जेल जाना पड़ सकता हैं।>