नगर पालिका खरसिया में सूचना का अधिकार अधिनियम की उड़ रही धज्जियां!
राशि जमा करने के बाद भी नहीं दी जा रही जानकारी।

हिमालय मुखर्जी ब्यूरो चीफ रायगढ़
नगर पालिका खरसिया में सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहां से जानकारी मांगने वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जबकि नियमत तीस दिन के भीतर जानकारी देने का प्रावधान है। आवेदक जानकारी हासिल करने के लिए प्रथम अपील लगाने और सूचना आयोग तक जाने मजबूर हो रहे हैं।
आवेदक आरटीआई कार्यकर्ता डिग्री लाल जगत ने दिनांक 12/5/2020 को वित्तीय वर्ष 2014 -15 से 2020-21 के लिए नगर पालिका परिषद खरसिया का स्वच्छ भारत मिशन शहरी का निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि प्राप्त एवं खर्च राशि की जानकारी प्राप्त एवं खर्च राशि के बैंक खाते की नकल ओडीएफ नगर पालिका घोषित किए गए वार्ड की सूची की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि मांगी गई थी जो अब तक अप्राप्त है।
इसी तरह दिनांक 20/1/2020 को नगर पालिका सीमा क्षेत्र में रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत निजी शौचालय निर्माण मानक प्राक्कलन ड्राइंग डिजाइन अनुसार कराया जाना हेतु जिसमें शासकीय अर्ध शासकीय अशासकीय संस्थानों एनजीओ स्वीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार असंगठित संस्थाएं महिला समूह जोकि निजी शौचालय के निर्माण में अभिरुचि आवेदन के साथ जमा की गई समस्त दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई थी।
समाचार पत्र की पेपर कटिंग
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु सूचना कब प्रकाशित की गई प्रकाशित की गई समाचार पत्र की पेपर कटिंग की छाया प्रति कार्यालय नगर पालिका परिषद खरसिया की सूचना पटल पर चस्पा की गई सूचना की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई दस्तावेज के लिए राशि जमा करने को कहा गया राशि जमा करने के बाद भी जानकारी नहीं दी जा रही है।
सहायक जन सूचना अधिकारी दिनेश पटेल ने इस संबंध में बताया कि सूचना के अधिकार के संबंध में प्राप्त आवेदन पर जानकारी देने के लिए संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी किया गया है। लेकिन उन से दस्तावेज उपलब्ध है नहीं हुए हैं। इसलिए चाही गई जानकारियां आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस आवेदन से पता चलता है कि नगरपालिका के संबंधित अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर कितना गंभीर है।