अनलॉक 2.0 : रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
15 जुलाई से खुल जाएंगे केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2.0 में क्या कुछ खुलेगा और किन पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी।
नए गाइडलाइन के अनुसार स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा- निर्देशों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि, बंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी।
घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलांइस के अनुसार, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट रहेगी।