Money Laundering case : आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ी, 14 दिसंबर को सुनवाई

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। मामले पर सुनवाई बुधवार 14 दिसंबर तक को होगी। यह मामला जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि मामला नियमित कोर्ट में आया है। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए.एम.सिंघवी ने कोर्ट से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया। सिंघवी ने कहा कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली बेंच के सामने इसका जिक्र करना होगा।

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कोर्ट ने इस निर्देश के साथ मामले की सुनवाई स्थगित कर दी कि जैन को दी गई अंतरिम जमानत सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी। इससे पहले जस्टिस ए.एस.बोपन्ना और जस्टिस बेला एम.त्रिवेदी की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले की आंशिक सुनवाई की थी।

पिछली सुनवाई पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अंतरिम आदेश इतने लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता और उन्हें इन पहलुओं को देखना होगा।

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हालांकि, वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को छुआ नहीं जा सकता क्योंकि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ इकट्ठा नहीं हो रही है। उन्होंने कोर्ट से मामले को जनवरी में रखने का आग्रह किया था क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अन्य न्यायाधीश अगले महीने बैठेंगे।

सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी। चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उन पर मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली न छोड़ने समेत कई शर्तें लगाई थीं।

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